राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली राहत, कोर्ट ने किया बरी
राहुल गांधी का मानहानि केस
राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में एक बयान को लेकर मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। सोमवार को, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में स्पेशल MP-MLA कोर्ट में पेश हुए, जहां अदालत ने उन्हें इस मामले से बरी कर दिया। यह मामला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी से संबंधित था।
अदालत का निर्णय
विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के आरोपों से मुक्त कर दिया है। बचाव पक्ष ने अदालत में यह तर्क दिया कि उनका बयान 'गुड फेथ' (सद्भावना) में था और उनका उद्देश्य किसी की मानहानि करना नहीं था।
मुकदमे का इतिहास
8 मई 2018 को, जब राहुल गांधी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने अमित शाह पर टिप्पणी की थी। इसके बाद, बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई।
27 नवंबर 2023 को स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया था। उन्होंने 20 फरवरी 2024 को इस मामले में सरेंडर किया और तुरंत जमानत प्राप्त की। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया, जबकि विजय मिश्रा का बयान 9 अक्टूबर 2024 को लिया गया।
सुरक्षित यात्रा
सोमवार को राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे और फिर सड़क मार्ग से सुल्तानपुर गए। इस दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह सुरक्षित रहे। हालांकि, कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं।
