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राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, आय से अधिक संपत्ति की जांच पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती

राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस आदेश में सीबीआई और ईडी को उनके खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई 17 अगस्त को होगी, जिसमें कांग्रेस सांसद ने भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत का संदर्भ दिया है। हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि यदि शिकायतें मिलती हैं, तो उनकी जांच की जानी चाहिए। जानें इस मामले में आगे क्या होगा।
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राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट में कदम

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है, जिसमें सीबीआई और ईडी को उनके खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था।


राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई 17 अगस्त को चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा की जाएगी।


कांग्रेस के सांसद ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत के संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था।


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में अपने आदेश में कहा था कि यदि संबंधित एजेंसियों को शिकायत प्राप्त होती है, तो आरोपों की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए।


कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि सीबीआई और ईडी को कानूनी ढांचे के तहत उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता है।


20 जुलाई को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि इसमें कोर्ट के पूर्व निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था।


हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा उठाए गए कदमों पर भी ध्यान दिया और कहा कि यदि जांच के दौरान कोई कार्रवाई योग्य जानकारी मिलती है, तो एजेंसी को कानून के अनुसार आगे बढ़ने का अधिकार है।


सीबीआई और ईडी के अलावा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के निदेशक को भी याचिकाकर्ता के आरोपों पर जवाब देने का निर्देश दिया।


हाईकोर्ट के निर्देशों को चुनौती देने के साथ-साथ इस मामले पर 20 अगस्त को सुनवाई की जाएगी।