सत्येंद्र जैन को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मामले में मिली जमानत
सत्येंद्र जैन को मिली जमानत
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में जमानत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।
विशेष जज (पीसी एक्ट) दिग्विनय सिंह ने इस मामले में आदेश जारी किया। सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 18 अगस्त को गिरफ्तार किया था। यह मामला दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों से संबंधित है। जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप
यह मामला मई 2024 में दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस की शिकायत के बाद दर्ज किया गया। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड करने के लिए ठेकों की टेंडर प्रक्रिया में शर्तों में हेरफेर की गई। मामले में आपराधिक साजिश और कथित रिश्वत के भुगतान की भी जांच की जा रही है।
कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद 19 अगस्त को कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया था। अब गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। मामले में जांच एजेंसी द्वारा लगाए गए आरोपों पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। इस फैसले से सत्येंद्र जैन को इस मामले में महत्वपूर्ण राहत मिली है।
