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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: धर्म परिवर्तन पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा

सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन और आरक्षण के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू समाज से संबंधित पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति से आता है और धर्म परिवर्तन करता है, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह निर्णय सामाजिक भेदभाव और पिछड़ापन के आधार पर आधारित है। जानें इस फैसले के पीछे की वजहें और इसके संभावित प्रभाव।
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सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय


नई दिल्ली: धर्म परिवर्तन और आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू समाज से संबंधित पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति से आता है और वह धर्म परिवर्तन करता है, तो उसे अपनी जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। न्यायाधीशों की एक बेंच ने कहा कि हिंदू जाति व्यवस्था में किसी व्यक्ति का सामाजिक पिछड़ापन धर्म परिवर्तन के साथ दूसरे धर्म में अपने आप नहीं चला जाता। आरक्षण का आधार सामाजिक भेदभाव और पिछड़ापन है, जो हिंदू व्यवस्था से संबंधित है। इसलिए, धर्म परिवर्तन के बाद उसी आधार पर आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता।


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