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सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी राहत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील देने की याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने गवाहों को हटाने का आरोप लगाया, जिस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी शिकायतें पहले ट्रायल कोर्ट में उठाई जानी चाहिए। इस मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी।
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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश: साल 2021 में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में ढील देने की याचिका को खारिज कर दिया। आशीष मिश्रा ने अपने परिवार के कार्यक्रमों, जैसे कि बेटियों के जन्मदिन में शामिल होने की अनुमति मांगी थी।


अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि ट्रायल के दौरान महत्वपूर्ण गवाहों, जिनमें प्रत्यक्षदर्शी भी शामिल हैं, को हटाया जा रहा है। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी शिकायतें पहले ट्रायल कोर्ट में उठाई जानी चाहिए।