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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका को किया खारिज, छात्रों के भविष्य का रखा ध्यान

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर हो रहे प्रदर्शन के संदर्भ में दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों में कई युवा छात्र शामिल हैं, और उनके भविष्य का ध्यान रखना आवश्यक है। हालांकि, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें सुरक्षा नियमों से छूट नहीं मिलेगी। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और अधिक जानकारी।
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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर हो रहे प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस द्वारा पेश की गई याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस को खुली छूट देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में युवा छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन व्यक्तियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है, उनके लिए सुरक्षा नियम लागू नहीं होंगे।

दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज करते हुए, मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट को यह समझना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों में कई युवा छात्र शामिल हैं। CJI ने कहा, “हमें उनके माता-पिता का भी ध्यान रखना है और यह देखना है कि उनकी लंबी ज़िंदगी है। उन्हें कोर्ट की सुनवाई में उलझने से बचाना चाहिए।” हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों के आरोपित व्यक्तियों को पहले के आदेशों से मिली सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा।