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सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत के पास वीडियो देखने का समय नहीं है। वकील ने छात्रों की मांगों का उल्लेख किया, जिसमें नीट परीक्षा के निष्पक्ष आयोजन की मांग शामिल है। जानें इस मामले में और क्या हुआ।
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सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। याचिका के संदर्भ में वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि वह पुलिस कार्रवाई के वीडियो देखे और मामले में स्वत: संज्ञान लेने की मांग की।


सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि अदालत के पास वीडियो देखने का समय नहीं है। उन्होंने वकील से कहा कि न तो अदालत का समय बर्बाद करें और न ही अपना।


वकील ने अदालत को बताया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है और इसके कई वीडियो उपलब्ध हैं। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि वह इन वीडियो को देखकर स्वत: संज्ञान ले।


हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, "हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है," और याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।


वकील ने यह भी बताया कि प्रदर्शन कर रहे छात्र नीट परीक्षा के निष्पक्ष आयोजन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सुधार की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।