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सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो स्टेशन बंदी पर सख्त रुख अपनाया

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के कारण बंद किए गए मेट्रो स्टेशन के मामले में सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि लंच तक मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया, तो अदालत हस्तक्षेप करेगी। SCBA के अध्यक्ष ने वकीलों और कर्मचारियों के लिए स्टेशन का उपयोग करने की अनुमति देने का सुझाव दिया। जानें इस मामले में और क्या हुआ।
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सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर सीजेपी (CJP) द्वारा किए गए प्रदर्शन के कारण बंद किए गए सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा उठाए गए मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने स्पष्ट किया कि यदि लंच तक मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया, तो अदालत खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेगी।


प्रदर्शन के चलते सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सुप्रीम कोर्ट सहित दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया है।


गुरुवार को सुनवाई के दौरान, SCBA के अध्यक्ष विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश के सामने यह बात रखी कि कम से कम वकीलों, मुकदमे से जुड़े पक्षकारों और सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को स्टेशन का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।


उन्होंने सुझाव दिया कि जिनके पास सुप्रीम कोर्ट का वैध प्रवेश पास या प्रॉक्सिमिटी कार्ड है, उन्हें सुरक्षा जांच के बाद मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति दी जाए। अन्य यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है।


मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को पहले ही मेट्रो अधिकारियों से बातचीत करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने सुबह ही अधिकारियों से इस संबंध में बात करने को कहा है। यदि लंच तक कोई समाधान निकलता है तो ठीक है, अन्यथा अदालत हस्तक्षेप करेगी।'


मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बताया कि उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वकीलों की अनुपस्थिति के कारण किसी भी मामले में प्रतिकूल आदेश नहीं दिया जाएगा। विकास सिंह ने कहा कि यदि प्रशासनिक स्तर पर कोई समाधान नहीं निकलता है, तो इस मामले पर न्यायिक पक्ष से भी विचार किया जा सकता है।