सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्या मामले में सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने राजा रघुवंशी हत्या मामले की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि उसे जमानत के आधारों पर कुछ आपत्तियां हैं। न्यायमूर्ति एमएम सुंदेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी नहीं दी गई थी। फिर भी, अदालत ने जमानत पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि सोनम पहले से ही जमानत पर हैं और मामले के तथ्यों का अंतिम निर्णय ट्रायल के दौरान ही होगा।
अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि सोनम कुछ समय के लिए जेल में रह चुकी हैं। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, न्याय व्यवस्था में जमानत को नियम और जेल को अपवाद माना जाता है। इसके अलावा, अदालत ने इस मामले में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर कुछ आपत्तियां भी व्यक्त की हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मेघालय सरकार की उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमति दी है, जिसमें सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत को चुनौती दी गई है। अदालत ने सोनम के वकील को राज्य सरकार की याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अगले गुरुवार को होगी।
सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय ने सोनम को जमानत इस आधार पर दी थी कि गिरफ्तारी के सभी आधार स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित धारा का उल्लेख करते समय टाइपिंग की गलती हुई थी। इसके साथ ही, उन्होंने यह आशंका भी जताई कि सोनम के फरार होने की संभावना हो सकती है।
