सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर लगाया 3 लाख रुपये का जुर्माना
समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
नई दिल्ली: प्रसिद्ध कॉमेडियन समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से एक गंभीर झटका लगा है। 'इंडिया गॉट लेटेंट' विवाद में अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने के कारण उन पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने रैना को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने अदालत को गुमराह किया है। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने उनके व्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह चिंताजनक है कि वह किस प्रकार के युवा आदर्श हैं।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
CJI की बेंच ने दिखाई सख्ती
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जुर्माने की राशि दो सप्ताह के भीतर जमा कराई जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि रैना ने न तो एसएमए फाउंडेशन से संपर्क किया और न ही गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों से मिले, जबकि वह अपने कॉमेडी शो कर रहे हैं।
अदालत ने पूछा- क्या किया सुधार?
सुनवाई के दौरान, अदालत ने समय रैना और अन्य कॉमेडियनों से पूछा कि उन्होंने अपने आचरण में सुधार लाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रैना की हालिया टिप्पणियों और विवादास्पद आचरण का मुद्दा उठाया। इस पर पीठ ने कहा कि यह सोचकर ही चिंता होती है कि वह किस प्रकार के युवा आइकन हैं। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि हमारे देश के युवाओं के पास उनसे बेहतर आदर्श मौजूद हैं। प्रारंभ में, अदालत ने रैना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, लेकिन उनके वकील की मांग पर इसे घटाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया।
