सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट की कार्रवाई रोकी
राहुल गांधी संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
राहुल गांधी संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। सोमवार को सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया। इसके साथ ही, CBI और ED को निर्देश दिया गया है कि वे हाईकोर्ट में अपनी जांच से संबंधित कोई रिपोर्ट प्रस्तुत न करें। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राहुल गांधी की आपत्ति और हाईकोर्ट के आदेश की कानूनी स्थिति की समीक्षा करेगा।
राहुल गांधी ने SC में याचिका क्यों दायर की?
यह मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा की गई शिकायत से संबंधित है। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उनकी संपत्ति उनकी आय से अधिक है और इस मामले की जांच की मांग की थी। इसी शिकायत के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। राहुल गांधी ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट के आदेश में क्या कहा गया था?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI और ED को आरोपों की जांच करने और आगे की कार्रवाई पर विचार करने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने जांच की प्रगति की जानकारी देने का भी निर्देश दिया था। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें हाईकोर्ट में उचित अवसर नहीं दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जिसका अर्थ है कि इस मामले में हाईकोर्ट में कोई अगली कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता, CBI और ED को नोटिस जारी किया है। जांच एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे हाईकोर्ट में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत न करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है।
