स्विगी इंस्टामार्ट को FSSAI द्वारा जारी किए गए नौ नोटिस, उपभोक्ता शिकायतों के आधार पर कार्रवाई
स्विगी इंस्टामार्ट पर FSSAI की कार्रवाई
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने स्विगी इंस्टामार्ट के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के उल्लंघन के लिए नौ नोटिस जारी किए हैं। यह कदम उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों के बाद उठाया गया है। शिकायतों में स्विगी पर खराब, सड़े, दूषित और असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है, साथ ही उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने का भी जिक्र किया गया है।
FSSAI की चेतावनी
एक सोशल मीडिया पोस्ट में, एफएसएसएआई ने स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यदि स्विगी इस निर्देश का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस में उठाई गई चिंताएं
एफएसएसएआई के नोटिस में गलत या अमान्य लाइसेंस नंबरों और रजिस्ट्रेशन नामों के साथ संचालित खाद्य व्यवसायों पर भी चिंता व्यक्त की गई है।
स्विगी के खिलाफ शिकायतों की सूची
- स्विगी ने ऐसे उत्पाद बेचे जो FSSAI लाइसेंस में स्वीकृत श्रेणी में नहीं आते थे।
- स्विगी द्वारा हेल्दीफाई 100% व्हे प्रोटीन और नॉइस होमस्टाइल मद्रास मिक्सचर विद पीनट्स की सप्लाई एक्सपायरी डेट के बाद की गई।
- अक्षयकल्प ऑर्गेनिक अंडा खराब और सड़ा हुआ पाया गया, जिसमें बदबू थी।
- कक्के दा पराठा भी खराब स्थिति में डिलीवर किया गया।
- बच्चों के लिए खाद्य उत्पाद असुरक्षित स्थिति में पाए गए और गलत तरीके से स्टोर किए गए।
- दूसरी शिकायतों में खराब अंडे, दूध और पैकेज्ड खाद्य सामग्री की डिलीवरी शामिल है।
