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हरियाणा की वन टाइम सेटलमेंट योजना 2026: बकाया कर का निपटान करें

हरियाणा सरकार ने विपणन करदाताओं के लिए एक नई वन टाइम सेटलमेंट योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य बकाया कर राशि का निपटान करना है। इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक के बकायों पर पूरी छूट दी जाएगी। योजना की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2026 है। जानें इस योजना के लाभ, आवेदन प्रक्रिया और छूट के बारे में विस्तार से।
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हरियाणा सरकार की नई योजना

हरियाणा सरकार ने विपणन करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बकाया कर राशि के निपटान के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की है। इस योजना की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।


योजना की सफलता और उद्देश्य

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि 2025 में छोटे व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान योजना को व्यापारियों ने बहुत अच्छे से अपनाया, जिसमें 115223 व्यापारियों ने लाभ उठाया। इस योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर निपटान योजना लाने का निर्णय लिया है, जिससे पुराने बकायों का निपटारा किया जा सके और अदालतों में लंबित मामलों का समाधान हो सके।


योजना की विशेषताएँ

उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त प्रीति चौधरी ने जानकारी दी कि यह योजना 1 जून 2026 से 120 दिनों के लिए लागू होगी। इसमें सात कराधान अधिनियमों के तहत बकाया राशि के निपटान का प्रावधान है। यदि किसी करदाता पर एक वर्ष में 1 लाख रुपये तक का कर बकाया है, तो उसे इस योजना में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।


छूट और लाभ

आवेदक किसी भी अधिनियम के तहत अपने बकाया राशि के निपटान के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत बकाया राशि के निपटान के लिए विशेष छूट दी जा रही है। 1 लाख से अधिक बकाया वाले मामलों में 70 प्रतिशत छूट उपलब्ध है।


नियम और शर्तें

प्रीति चौधरी ने बताया कि फार्म सी, फार्म एफ, और अन्य वैधानिक प्रपत्रों के न जमा करने के कारण बकाया राशि बढ़ी है। यदि कोई व्यक्ति अब ऐसे प्रपत्र प्रस्तुत करता है, तो उसके कर की मांग में छूट दी जाएगी, बशर्ते ये प्रपत्र तीन महीने के भीतर सत्यापित हों।


आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के तहत आवेदक को विभिन्न स्लैब में दी गई छूट का लाभ मिलेगा। निपटान की राशि का भुगतान किस्तों में करने की सुविधा भी उपलब्ध है। 5 लाख रुपये तक की निपटान राशि के लिए कोई किस्त नहीं होगी, जबकि 5 लाख से अधिक राशि के लिए दो समान किस्तें होंगी।


अंतिम जानकारी

यदि निपटान के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, तो आवेदक के खिलाफ कोई आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी।