हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण
हरियाणा सरकार की नई घोषणा
ग्रुप-सी और ग्रुप-बी पदों पर आरक्षण का विवरण
चंडीगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के अवसरों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत, सीधी भर्ती में विभिन्न सरकारी पदों पर 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ग्रुप-सी के अन्य पदों पर 5 प्रतिशत और कौशल आधारित ग्रुप-बी पदों पर 1 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं, जो 1 सितंबर, 2026 से लागू होंगे।
आरक्षण का वितरण
20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल, इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) में कांस्टेबल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरडीएफ) में कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल विभाग में वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर के पदों पर लागू होगा। इस आरक्षण के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 2 प्रतिशत, अन्य अनुसूचित जातियों के लिए 2 प्रतिशत, बीसी-ए के लिए 3 प्रतिशत, बीसी-बी के लिए 2 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 प्रतिशत और अनारक्षित श्रेणी के लिए 9 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।
ग्रुप-सी और ग्रुप-बी पदों पर आरक्षण
अन्य ग्रुप-सी पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 1-1 प्रतिशत, बीसी-ए और बीसी-बी के लिए 1 प्रतिशत और शेष 3 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस एवं अनारक्षित श्रेणी के लिए होगा। कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप-बी पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 1 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य सैन्य सेवा के दौरान प्राप्त कौशल को सरकारी भर्ती में मान्यता देना है।
