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हरियाणा सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना: छात्रों के लिए नया अवसर

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छात्र प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक का सफर बिना किसी खर्च के कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह पहल गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। जानें इस योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से।
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हरियाणा सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना: छात्रों के लिए नया अवसर

हरियाणा में छात्रों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए रोडवेज और इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त यात्रा की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छात्र प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक का सफर बिना किसी खर्च के कर सकते हैं। परिवहन विभाग ने इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी जारी की है.


मुख्यमंत्री का बड़ा कदम

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब छात्र हरियाणा रोडवेज की सामान्य और नई इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। यह योजना जून 2026 से लागू होगी, जिससे छात्र अपने गांवों से बड़े शहरों में पढ़ाई के लिए आसानी से जा सकेंगे। इस पहल से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर मासिक किराए का बोझ कम होगा.


पात्रता मानदंड

हरियाणा परिवहन विभाग के अनुसार, इस मुफ्त यात्रा योजना का लाभ राज्य के सभी मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई और तकनीकी विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे छात्रों को मिलेगा। आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना आवश्यक है, और छात्र के घर से शिक्षण संस्थान की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर होनी चाहिए. पत्राचार या प्राइवेट मोड से पढ़ाई करने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.


आवश्यक दस्तावेज

सरकारी बस पास के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पहचान पत्र, स्कूल या कॉलेज का वैध आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। सभी दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी वेरिफिकेशन के समय साथ रखना अनिवार्य है.


ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि आप ऑनलाइन माध्यम से बस पास बनवाना चाहते हैं, तो हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां 'स्टूडेंट बस पास' या 'अप्लाई बस पास' का विकल्प चुनें। अपनी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से सत्यापित करवाएं और नजदीकी रोडवेज डिपो में जमा करें.


ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो छात्र ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग की वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा या नजदीकी रोडवेज डिपो से प्राप्त करना होगा। फॉर्म भरने के बाद सभी दस्तावेजों को संलग्न कर अपने शिक्षण संस्थान के मुखिया से प्रमाणित करवाकर रोडवेज डिपो में जमा करें. जिन छात्रों के पास पहले से वैध बस पास है, उन्हें नई इलेक्ट्रिक बसों में यात्रा के लिए नए पास की आवश्यकता नहीं होगी.