हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि, जानें नए दाम
हिमाचल प्रदेश में ईंधन की नई कीमतें
शिमला: रात के समय जब आप सो रहे थे, तब सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि कर दी। हिमाचल प्रदेश में 12 अगस्त से नए दाम लागू होंगे। राज्य सरकार ने दोनों ईंधनों की कीमतों में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि 'Orphan and Widow Cess' के लागू होने के कारण हुई है। नए दाम रात 12 बजे से प्रभावी हो गए हैं।
इस निर्णय के बाद, अब हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 60 पैसे प्रति लीटर अधिक भुगतान करना होगा।
10 लीटर ईंधन पर अतिरिक्त खर्च
10 लीटर ईंधन पर 6 रुपये अधिक खर्च होगा।
40 लीटर टैंक भरने पर 24 रुपये अतिरिक्त।
50 लीटर ईंधन पर 30 रुपये अधिक।
100 लीटर ईंधन पर 60 रुपये अतिरिक्त।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जितना अधिक ईंधन खरीदा जाएगा, उतना ही अधिक उपकर देना होगा।
नया उपकर कब से लागू हुआ?
11 अगस्त की शाम को यह जानकारी मिली कि राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नया उपकर 11 अगस्त 2026 की आधी रात से लागू किया गया। यह लेवी हिमाचल प्रदेश में ईंधन की पहली बिक्री के समय लागू होगी।
सरकार ने अनाथ एवं विधवा उपकर क्यों लगाया?
पेट्रोल और डीजल पर कुछ टैक्स बढ़ाने का निर्णय आम जनता पर असर डालेगा। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। इस उपकर से प्राप्त धन का उपयोग राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए करेगी। इसे सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए एक स्थायी राजस्व स्रोत के रूप में लागू किया गया है।
