EPFO में PF निकासी के लिए नया फॉर्म 121: जानें क्या है बदलाव
PF निकासी पर टैक्स नियमों में बदलाव
नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए पीएफ की राशि भविष्य में आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। जब कर्मचारी अपने पीएफ खाते से धन निकालते हैं, तो टैक्स कटौती से संबंधित नियमों को समझना आवश्यक हो जाता है। EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 से TDS छूट के लिए फॉर्म 15G और 15H मान्य नहीं होंगे। अब पात्र खाताधारकों को इसके लिए फॉर्म 121 जमा करना होगा।
फॉर्म 15G और 15H का उपयोग
इस बदलाव का प्रभाव उन PF सदस्यों पर पड़ेगा, जो निकासी के समय अपनी पात्रता के आधार पर TDS नहीं कटवाने का दावा करते हैं। पहले, उम्र और आय के अनुसार अलग-अलग फॉर्म का उपयोग किया जाता था। अब इस प्रक्रिया के लिए एक ही फॉर्म निर्धारित किया गया है। हालांकि, फॉर्म में बदलाव का मतलब यह नहीं है कि हर किसी की PF निकासी अपने आप टैक्स मुक्त हो जाएगी।
फॉर्म 121 का महत्व
फॉर्म 121 के माध्यम से पात्र व्यक्ति यह अनुरोध कर सकता है कि उसकी PF निकासी पर TDS न काटा जाए। यह सुविधा उन लोगों के लिए है, जिनकी अनुमानित कुल आय उस वित्तीय वर्ष में टैक्स देय नहीं बनती और जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। ध्यान दें कि फॉर्म जमा करने से निकासी अपने आप टैक्स फ्री नहीं हो जाती। इसका उपयोग केवल TDS से छूट का दावा करने के लिए किया जाता है।
आवेदन से पहले की तैयारी
फॉर्म 121 का उपयोग करने से पहले PF खाताधारकों को अपनी अनुमानित वार्षिक आय और टैक्स देनदारी की जांच करनी चाहिए। इसके साथ ही, वैध पैन कार्ड होना भी आवश्यक है। केवल फॉर्म जमा करने से TDS छूट की गारंटी नहीं मिलती, क्योंकि इसके लिए निर्धारित नियमों और पात्रता को पूरा करना आवश्यक है। इसलिए, PF से धन निकालने से पहले EPFO के आधिकारिक निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, ताकि गलत फॉर्म जमा करने या पात्रता को लेकर कोई भ्रम न हो।
