LPU में हिंसा के मामले में CBI जांच की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दायर
पंजाब में LPU हिंसा की जांच की मांग
पंजाब समाचार: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में हाल ही में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की गई है। यह मांग पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार को एक जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से की गई। यह याचिका LPU के एक छात्र द्वारा दायर की गई है। इस पर बुधवार को चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ में सुनवाई होने की उम्मीद है.
प्रदर्शन के पीछे की वजह
यह याचिका उस समय दायर की गई जब LPU परिसर में रविवार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। सोशल मीडिया और मौखिक रूप से फैली अपुष्ट खबरों में यह दावा किया गया था कि एक छात्रा के साथ छात्रावास के अंदर यौन उत्पीड़न हुआ है।
हिंसक प्रदर्शन की घटनाएँ
प्रदर्शन के बाद स्थिति हिंसक हो गई, जिसमें पथराव और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएँ शामिल थीं। इसके साथ ही, जालंधर-फगवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) को भी बाधित किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 2,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया।
यूनिवर्सिटी का स्पष्टीकरण
यूनिवर्सिटी प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने बताया कि उनकी जांच और CCTV फुटेज की समीक्षा में यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला है। दोनों ने इन खबरों को निराधार बताया है।
