अक्टूबर में ट्रेन यात्रा के लिए पहचान पत्र जरूरी, जानें नियम
ट्रेन यात्रा के लिए पहचान पत्र की अनिवार्यता
यदि आप अक्टूबर में ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो अपने टिकट के साथ आवश्यक पहचान पत्र रखना न भूलें। भारतीय रेलवे 1 से 31 अक्टूबर तक एक विशेष टिकट जांच अभियान का आयोजन करने जा रहा है। इस दौरान न केवल टिकट की वैधता की जांच की जाएगी, बल्कि रियायत और विभिन्न कोटे के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों की भी निगरानी की जाएगी। ध्यान रहे कि मोबाइल पर पहचान पत्र की फोटो या फोटोकॉपी दिखाने पर समस्या हो सकती है।
त्योहारी सीजन में विशेष जांच अभियान
त्योहारों के मौसम में रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती है। इसी समय फर्जी टिकट, बिना टिकट यात्रा और कोटे के गलत उपयोग को रोकने के लिए सेंट्रल रेलवे ने यह विशेष अभियान शुरू किया है। यह जांच केवल लंबी दूरी की या एक्सप्रेस ट्रेनों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि लोकल ट्रेनों और स्टेशन परिसर में भी टिकट की जांच की जाएगी। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले अपने दस्तावेजों की जांच करना आवश्यक है।
रियायती टिकटों की जांच
इस विशेष अभियान के दौरान दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, विद्यार्थी और अन्य रियायती या विशेष कोटे के तहत बुक टिकटों की पात्रता की जांच की जाएगी। रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को भी ई-पास या प्रिविलेज टिकट ऑर्डर के आधार पर यात्रा करने से पहले उसे वैध टिकट में बदलना होगा। टिकट जांच कर्मचारी मौके पर हैंडहेल्ड टीटीई ऐप का उपयोग करके टिकट और यात्री की जानकारी की पुष्टि कर सकेंगे।
जरूरी पहचान पत्र
रियायती या कोटा टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने साथ मूल पहचान पत्र रखना होगा। मान्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर फोटो आईडी शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्र या राज्य सरकार का फोटो पहचान पत्र, मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज का फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक और लैमिनेटेड फोटो वाला बैंक क्रेडिट कार्ड भी मान्य दस्तावेजों में शामिल हैं।
मोबाइल में फोटो दिखाना महंगा पड़ सकता है
यात्रा के दौरान केवल मोबाइल में रखी आईडी की तस्वीर या उसकी फोटोकॉपी पर निर्भर रहना परेशानी का कारण बन सकता है। रेलवे के अनुसार, ऐसे मामलों में मूल पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। टिकट जांच के दौरान यात्रियों से टिकट और आवश्यक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। विशेष रूप से रियायत या कोटे के टिकट पर यात्रा करने वालों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए आवश्यक मूल दस्तावेज साथ रखना होगा।
एक टिकट पर कई यात्री
सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला के अनुसार, नियमों का पालन करना यात्रियों के लिए आवश्यक होगा। यदि एक ही टिकट पर एक से अधिक यात्री यात्रा कर रहे हैं, तो कम से कम एक यात्री के पास स्वीकृत मूल पहचान पत्र होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर सभी यात्रियों को बिना टिकट माना जा सकता है। वैध टिकट या आवश्यक मूल दस्तावेज नहीं दिखाने पर बिना टिकट यात्रा का जुर्माना वसूला जा सकता है।
