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अमृतसर में 12 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

अमृतसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित और आपसी समझौते से समाधान करना है। इस अदालत में चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, और अन्य कई प्रकार के मामलों की सुनवाई होगी। यह आयोजन आम नागरिकों को अदालतों के चक्कर से राहत दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी संबंधित विभागों से अपील की गई है कि वे अपने लंबित मामलों को इस अदालत में भेजें। यदि आप अपने विवाद का समाधान चाहते हैं, तो आवेदन जमा करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

अमृतसर में लंबित मामलों के त्वरित और आपसी समझौते से समाधान के लिए 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने इस आयोजन की तैयारियों को शुरू कर दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की सफलता के लिए सचिव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरदीप सिंह बैंस की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।


कोर्ट के चक्कर से मिलेगी राहत

बैठक में अमरदीप सिंह बैंस ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति से जल्दी सुलझाना है। इससे आम नागरिकों को अदालतों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी, जिससे उनका समय और धन दोनों की बचत होगी। लोग आसानी से अपने विवादों का समाधान कर सकेंगे और राहत महसूस करेंगे।


अमृतसर में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाएगी, जिसमें चेक बाउंस के मामले, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिलों से संबंधित मामले शामिल हैं। नगर निगम और नगर परिषद के हाउस टैक्स, सीवरेज, वाटर सप्लाई और साइट प्लान से जुड़े विवाद भी निपटाए जाएंगे। इसके अलावा, विभिन्न सिविल मामले, कम गंभीर आपराधिक मामले, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के मामले और बीमा दावों का भी समाधान किया जाएगा।


सभी संबंधित विभागों से अपील

सचिव ने सभी बैंकों, राजस्व विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने यहां लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजने का प्रयास करें। इससे एक ही दिन में बड़ी संख्या में विवादों का समाधान किया जा सकेगा। लोक अदालत में लिया गया निर्णय अंतिम होता है और इसके खिलाफ किसी अन्य अदालत में अपील नहीं की जा सकती। यदि कोई मामला लोक अदालत में सुलझ जाता है, तो संबंधित पक्ष को जमा की गई कोर्ट फीस भी नियमों के अनुसार वापस मिल जाती है।


आम लोगों से अपील

जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि यदि वे अपने विवाद का आपसी सहमति से समाधान चाहते हैं, तो वे संबंधित अदालत या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।