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अमेरिकी अदालत ने भारतीय नागरिक को वीजा धोखाधड़ी और डकैती की साजिश में दोषी ठहराया

एक भारतीय नागरिक, मितुल पटेल, को अमेरिका की एक संघीय अदालत ने वीजा धोखाधड़ी और हथियारबंद डकैती की साजिश में दोषी ठहराया है। उसे एक दिन की जेल और एक हजार डॉलर का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। इस मामले में पटेल और उसके सहयोगियों ने दुकानों में डकैती का नाटक किया ताकि वे आव्रजन आवेदनों में झूठा दावा कर सकें। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और यू वीजा के बारे में।
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अमेरिकी अदालत का फैसला

(सागर कुलकर्णी) वाशिंगटन, 30 जुलाई: एक संघीय अदालत ने एक भारतीय नागरिक को वीजा धोखाधड़ी और हथियारबंद डकैती की साजिश में दोषी पाया है। उसे एक दिन की जेल और एक हजार अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही, अदालत ने उसे अमेरिका से निष्कासित करने का आदेश भी दिया है। यह सजा मैसाचुसेट्स के वॉर्सेस्टर निवासी मितुल पटेल (40) को बोस्टन की अमेरिकी जिला अदालत द्वारा सुनाई गई।


डकैती का नाटक

पटेल को कुछ दुकानों में हथियारों के साथ डकैती का नाटक करने की साजिश में शामिल होने के लिए सजा दी गई। इस नाटक का उद्देश्य था कि दुकानों के कर्मचारी आव्रजन आवेदनों में यह झूठा दावा कर सकें कि वे अपराध का शिकार हुए हैं। पटेल और इस साजिश में शामिल 10 अन्य व्यक्तियों ने जून 2026 में अपने अपराध को स्वीकार कर लिया।


डकैती की घटनाएं

आरोप-पत्र के अनुसार, मार्च 2023 से रामभाई पटेल और उनके सहयोगियों ने मैसाचुसेट्स और अन्य स्थानों पर कम से कम छह किराना और शराब की दुकानों तथा फास्ट-फूड रेस्तरां में हथियारों के साथ दिखावटी डकैतियां कीं। इन घटनाओं का उद्देश्य था कि वहां के क्लर्क ‘यू गैर आव्रजक दर्जा’ (यू वीजा) के लिए आवेदन करते समय यह झूठा दावा कर सकें कि वे किसी हिंसक अपराध का शिकार हुए थे। मितुल पटेल ने अक्टूबर 2023 में वॉर्सेस्टर के एक स्टोर में की गई दिखावटी डकैती में ‘पीड़ित’ के रूप में शामिल होने के लिए रामभाई पटेल को पैसे दिए।


यू वीजा की जानकारी

अमेरिका में यू वीजा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सूचीबद्ध अपराधों के शिकार होते हैं और जिन्होंने मानसिक या शारीरिक शोषण का सामना किया है। इसके अलावा, उन्हें आपराधिक गतिविधियों की जांच या मुकदमे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करनी होती है।