आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए बढ़ाई ITR और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा
नई समयसीमा की घोषणा
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने करदाताओं और व्यवसायियों को राहत प्रदान करते हुए असेसमेंट वर्ष (AY) 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने सोमवार को इस संबंध में एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इस निर्णय से त्योहारों के मौसम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) और व्यवसायियों को ऑडिट और रिटर्न फाइलिंग के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए नई अंतिम तिथि
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि पहले 30 सितंबर 2026 थी। सीबीडीटी ने इसे बढ़ाकर अब 21 अक्टूबर 2026 कर दिया है। इस समयसीमा के नजदीक आने से कर पेशेवरों और व्यवसायियों पर दबाव बढ़ गया था, जिसे देखते हुए विभाग ने 21 दिनों की अतिरिक्त मोहलत प्रदान की है।
ITR दाखिल करने की नई तिथि
ITR जमा करने की समयसीमा में बदलाव
ऑडिट रिपोर्ट की समयसीमा बढ़ने के साथ-साथ रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि में भी बदलाव किया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत ऑडिट श्रेणी में आने वाले करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की पूर्व निर्धारित समयसीमा 31 अक्टूबर 2026 थी, जिसे अब बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दिया गया है। करदाता अब बिना किसी विलंब शुल्क के इस नई समयसीमा के भीतर अपनी विवरणी जमा कर सकेंगे।
आधिकारिक नोटिफिकेशन की जल्द जारी होने की संभावना
आधिकारिक नोटिफिकेशन
सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में किए गए इस बदलाव को कानूनी रूप से लागू करने के लिए औपचारिक आदेश और विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। इस राहत से देशभर के उद्योग संगठनों, व्यापार मंडलों और टैक्स सलाहकारों ने संतोष व्यक्त किया है।
