इमरान खान ने अदालत में किया प्रदर्शन में शामिल न होने का वादा
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान का लीव इंडिया नोटिस
मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस प्राप्त हुआ था। इस नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां इमरान खान ने अदालत में यह वादा किया कि वह भविष्य में किसी भी प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे।
मुख्य न्यायाधीश एम.सी. त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की पीठ ने पिछले सप्ताह इस नोटिस पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि अभिनेता का किसी भी विरोध प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि न तो कोई पूछताछ की गई है और न ही कोई समन भेजा गया है।
राज्य सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है। वहीं, FRRO की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत में कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, जिन्हें वे पेश कर सकते हैं। अनिल सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता का विरोध प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं होने का दावा सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों के विपरीत है।
इमरान खान का अमेरिकी नागरिकता का बयान
इमरान खान के वकील ने अदालत में कहा कि उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट और OCI कार्ड की फोटोकॉपी है। उन्होंने बताया कि वह अमेरिका में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी भारत में बीती है।
भविष्य में प्रदर्शन में भाग न लेने का वादा
वकील ने कहा कि वह अदालत को यह अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं कि वह भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और एक OCI कार्ड धारक के रूप में उन्हें भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। अदालत ने यह भी पूछा कि यदि वह भारत में इतने लंबे समय से रह रहे हैं, तो भारतीय नागरिकता क्यों नहीं स्वीकार करते।
वकील धोंड ने कहा कि वह इस पर निर्देश प्राप्त करेंगे, लेकिन अदालत में अंडरटेकिंग देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अदालत ने भी निर्देश दिया कि OCI कार्ड धारक होने के नाते उन्हें अदालत में अंडरटेकिंग देनी होगी।
