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उत्तर प्रदेश में विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान: 17 और 24 अक्टूबर को कैम्प

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले, 17 और 24 अक्टूबर को विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। सभी जिलों में एक लाख 77 हजार बूथों पर कैम्प आयोजित होंगे, जहां नए और छूटे हुए मतदाता फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जोड़ सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मतदान स्थल पर जाकर नाम की जांच करें। जो लोग कैम्प में नहीं पहुंच सकते, वे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। जानें इस अभियान के सभी महत्वपूर्ण विवरण।
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विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान की शुरुआत


लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले, नए और छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ने के लिए एक विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 17 और 24 अक्टूबर को सभी जिलों में विशेष कैम्प आयोजित किए जाएंगे।


इन दोनों दिनों में प्रदेश के सभी 1,77,000 बूथों पर विशेष कैम्प लगाए जाएंगे, जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। इस दौरान, फॉर्म-6 भरकर नए मतदाता अपने नाम जोड़ सकते हैं। यह विशेष रूप से उन युवाओं और नागरिकों के लिए है, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपील


भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे 17 और 24 अक्टूबर को अपने मतदान स्थल पर जाकर मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करें। यदि नाम नहीं है और वे योग्य हैं, तो फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण के लिए आवेदन करें।


फॉर्म की उपलब्धता


कैंप में बीएलओ फॉर्म-6 उपलब्ध कराएंगे, जिसे भरकर लोग मतदाता बन सकेंगे। इसके अलावा, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा कैम्पों का निरीक्षण भी किया जाएगा।


जिलों में तैयारी


हाल ही में मऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने बताया कि एसआईआर के दौरान नाम दर्ज कराने से छूटे नागरिकों के लिए 17 और 24 अक्टूबर को सभी बूथों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।


ऑनलाइन आवेदन की सुविधा


जो लोग कैम्प में नहीं पहुंच सकते, वे voters.eci.gov.in पोर्टल या Voter Helpline ऐप के माध्यम से भी फॉर्म-6 भर सकते हैं। नाम की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।


यह जानकारी चुनाव आयोग की सामान्य व्यवस्था पर आधारित है। आवश्यक दस्तावेजों की सटीक सूची के लिए अपने बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय से इसकी पुष्टि कर लें।