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उत्तराखंड में गुटखा और पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध

उत्तराखंड सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। आदेश के अनुसार, इन हानिकारक पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जानें इस निर्णय के पीछे के कारण और इसके प्रभाव के बारे में।
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उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखंड: राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस आदेश के अनुसार, राज्य में इन हानिकारक पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी।


सरकार ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम 2011 के तहत, तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला या अन्य खाद्य पदार्थों पर आज से एक साल की अवधि के लिए निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।