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उद्गम पोर्टल: अनक्लेम्ड जमा राशि की जानकारी कैसे प्राप्त करें

क्या आप अपने पुराने बैंक खातों में छिपी अनक्लेम्ड राशि को खोजने के लिए प्रयासरत हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया उद्गम पोर्टल आपको विभिन्न बैंकों में अपने नाम से मौजूद लावारिस जमा राशि की जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि कैसे इस पोर्टल का उपयोग करें और किस प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जानें कि कैसे आप अपनी पुरानी राशि को वापस पा सकते हैं।
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बैंक खातों का प्रबंधन और अनक्लेम्ड राशि


आजकल, लोग अपने वित्तीय मामलों को संभालने के लिए एक से अधिक बैंक खातों का उपयोग करते हैं। लेकिन जब लोग नौकरी या शहर बदलते हैं, तो पुराने खाते अक्सर अनदेखे रह जाते हैं और धीरे-धीरे भुला दिए जाते हैं।


इस स्थिति में, कई बार लोग अपने पुराने खातों में रखी छोटी-छोटी राशि को भी भूल जाते हैं। जब किसी खाते का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसमें जमा राशि को अनक्लेम्ड या लावारिस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक विशेष उपाय बताएंगे।


उद्गम पोर्टल से जानकारी प्राप्त करें

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनक्लेम्ड जमा राशि का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल की शुरुआत की है। उद्गम का पूरा नाम अनक्लेम्ड डिपॉजिट-गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन है। यह एक ऑनलाइन सेवा है, जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न बैंकों में अपने नाम से मौजूद लावारिस जमा राशि की जानकारी एकत्र कर सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उद्गम पोर्टल केवल अनक्लेम्ड राशि की जानकारी प्रदान करता है, और यह सीधे आपके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं करता।


उद्गम पोर्टल का उपयोग कैसे करें

उद्गम पोर्टल पर जाने के बाद, आपको अपने मोबाइल नंबर से पंजीकरण करना होगा। इसके बाद, लॉग इन करके आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, जिसमें नाम, जन्मतिथि और बैंक से संबंधित अन्य जानकारी शामिल हो सकती है। पहचान के लिए पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य आवश्यक दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। जानकारी दर्ज करने के बाद, पोर्टल आपके नाम से संबंधित बैंकों में अनक्लेम्ड जमा राशि की जानकारी प्रदर्शित करेगा।


दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि पोर्टल पर आपके नाम से कोई लावारिस राशि दिखाई देती है, तो उसे वापस लेने के लिए संबंधित बैंक से संपर्क करना होगा। बैंक की शाखा या उसकी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावा करना होगा। बैंक आपकी पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद नियमानुसार राशि का भुगतान या सक्रिय बैंक खाते में हस्तांतरण कर सकता है।


दावा करते समय, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान और पते का प्रमाण, बैंक पासबुक और पुराने खाते से संबंधित दस्तावेज तैयार रखें। यदि किसी मृत परिजन के खाते में जमा राशि का दावा किया जा रहा है, तो बैंक कानूनी दस्तावेज भी मांग सकता है। इसलिए, पुराने खाते से संबंधित सभी कागजात साथ रखना उचित होगा।