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किसानों के लिए फसल बीमा की महत्वपूर्ण जानकारी, अंतिम तिथि 31 जुलाई

डीसी अभिषेक मीणा ने किसानों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा समय पर करवाएं। रेवाड़ी जिले के लिए धान, कपास, मक्का, मूंग और बाजरा फसलों का बीमा 31 जुलाई 2026 तक किया जा सकता है। जानें कैसे करें बीमा और इसके लाभ।
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किसानों से अपील

डीसी अभिषेक मीणा ने सभी किसानों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा समय पर करवा लें। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी जिले के किसानों के लिए धान, कपास, मक्का, मूंग और बाजरा फसलों का बीमा अधिसूचित किया गया है। इन फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है।


बीमा प्रक्रिया

संयुक्त निदेशक कृषि पी.सी. मीणा ने जानकारी दी कि केसीसी धारक किसानों का बीमा संबंधित बैंक के माध्यम से किया जाएगा। यदि निर्धारित समय पर सूचना नहीं दी जाती है, तो बैंक उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर बीमा प्रक्रिया को पूरा करेंगे।


गैर ऋणी किसानों के लिए विकल्प

उप कृषि निदेशक जितेंद्र अहलावत ने बताया कि गैर ऋणी और बटाईदार किसान 31 जुलाई तक केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, डाकघर, कामन सर्विस सेंटर (सीएससी), अधिकृत बीमा एजेंट या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए एग्री स्टैक आईडी होना अनिवार्य है।


बीमा सुरक्षा के लाभ

उन्होंने बताया कि जिले में योजना के संचालन के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। इस योजना के तहत कम वर्षा, प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, कीट और रोगों से होने वाले नुकसान को बीमा सुरक्षा मिलेगी। फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए छोड़ी गई उपज को भी चक्रवात और असामयिक वर्षा से होने वाले नुकसान पर अधिकतम 14 दिन तक जोखिम कवर मिलेगा।


फसल क्षति की सूचना

उप कृषि निदेशक ने किसानों को सलाह दी है कि यदि किसी प्रकार की फसल क्षति होती है, तो 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन 14447, क्राप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या कृषि विभाग को सूचना देना अनिवार्य है।