खान सर ने पटना हाईकोर्ट में FIR रद्द करने की याचिका दायर की
पटना में कानूनी विवाद में फंसे खान सर
पटना: प्रसिद्ध शिक्षक और 'खान ग्लोबल स्टडीज' के संस्थापक फैजल खान, जिन्हें आमतौर पर खान सर के नाम से जाना जाता है, अपने कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के मामले में कानूनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस हमले के दौरान उनके गार्ड द्वारा की गई हवाई फायरिंग के संबंध में दर्ज FIR को रद्द कराने के लिए खान सर ने पटना हाईकोर्ट का सहारा लिया है। चूंकि इस मामले में गैर-जमानती धाराएं शामिल हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी का खतरा बना हुआ है। वहीं, इस हमले के आरोप में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रौशन आनंद की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है।
निचली अदालत से मिली राहत, अगली सुनवाई 20 जून को
खान सर ने निचली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 20 जून तक गिरफ्तारी से राहत प्रदान की है। अदालत ने पुलिस से मामले की केस डायरी और खान सर का आपराधिक इतिहास भी मांगा है। खान सर के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि पुलिस द्वारा लगाए गए हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराएं पूरी तरह से निराधार हैं। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था, और गार्ड ने केवल आत्मरक्षा में हवा में गोली चलाई थी। इस अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी।
हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब
पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में खान सर ने न केवल FIR रद्द करने की मांग की है, बल्कि प्रशासन से अपनी कोचिंग को फिर से खोलने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है। इस मामले पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
रौशन आनंद को नहीं मिली जमानत, आगे की रणनीति क्या?
जहां खान सर अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं उनके कोचिंग संस्थान पर हमले के मुख्य आरोपी रौशन आनंद को निचली अदालत से जमानत नहीं मिली है। मंगलवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अब उनके वकील जिला जज की अदालत में नई जमानत याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं।
