दिल्ली में 'लेहरा दो तिरंगा' मार्च: पुलिस की चेतावनी और प्रशासनिक बंदिशें
CJP Lehra Do Tiranga March
CJP Lehra Do Tiranga March: आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में 'लेहरा दो तिरंगा' मार्च का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम से पहले, दिल्ली पुलिस ने लोगों से इस आयोजन में भाग लेने से बचने की अपील की है। नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क को बंद रखने का निर्णय लिया है। यह मार्च कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
16 अक्टूबर को तिरंगा मार्च
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शुक्रवार को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 'लेहरा दो तिरंगा' मार्च का आयोजन करने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय ध्वज लेकर आने की अपील की है। यह आयोजन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विवाद के बीच हो रहा है।
आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस आयोजन को लेकर लोगों को सतर्क किया है। पुलिस का कहना है कि शांति बनाए रखना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।
कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू
दिल्ली पुलिस ने बताया कि कनॉट प्लेस और उसके आसपास के क्षेत्रों में BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पहले से लागू हैं। पुलिस ने आम जनता और प्रदर्शनकारियों से ऐसे किसी भी जमावड़े में शामिल नहीं होने की अपील की है, जो लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करता हो। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
16-17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क रहेगा बंद
नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने इस मामले में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। परिषद ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर बताया है कि प्रशासनिक कारणों से कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा। NDMC ने पुलिस से पार्क में सुरक्षा के उचित इंतजाम करने और अनधिकृत लोगों के प्रवेश को रोकने का अनुरोध किया है।
इस निर्णय के बाद शुक्रवार को प्रस्तावित मार्च की स्थिति और महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि, पुलिस सीमित संख्या में लोगों को किसी अन्य स्थान पर इकट्ठा होने की अनुमति दे सकती है।
राष्ट्रगान और तिरंगा फहराने की मिल सकती है अनुमति
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने के लिए कुछ लोगों को दूसरी जगह पर इकट्ठा होने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, इसके लिए निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। पुलिस ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान, गरिमा और अनुशासन बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।
