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दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस 2026 के लिए ड्रोन उड़ान पर 15 दिन का प्रतिबंध

दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 2 से 16 अगस्त तक ड्रोन और अन्य हवाई प्लेटफॉर्म के उड़ान संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय खुफिया सूचनाओं के आधार पर लिया गया है, जिसमें आशंका जताई गई है कि आतंकवादी या असामाजिक तत्व इन हवाई माध्यमों का उपयोग कर सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। पुलिस ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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दिल्ली पुलिस का सुरक्षा आदेश

दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर, दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक दिल्ली की सीमाओं में ड्रोन और अन्य सभी प्रकार के सब-कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म के उड़ान संचालन पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश 15 दिनों तक प्रभावी रहेगा।


दिल्ली पुलिस के मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर यह आशंका जताई गई है कि भारत विरोधी तत्व, आतंकवादी या असामाजिक तत्व पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी (UAV), यूएएस (UAS), माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे इंजन वाले विमान, क्वाडकॉप्टर (ड्रोन) या पैराजंपिंग जैसे हवाई माध्यमों का उपयोग कर आम जनता, विशिष्ट व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।



इसी संदर्भ में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंध लागू किया गया है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस अवधि के दौरान दिल्ली में इन सभी हवाई प्लेटफॉर्म के संचालन पर पूर्ण रोक रहेगी। दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


पुलिस के अनुसार, यह आदेश स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इसकी सूचना सभी जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालयों, पुलिस थानों, तहसील कार्यालयों, एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को भेजी गई है। आदेश 2 अगस्त से लागू होकर 16 अगस्त 2026 (दोनों दिन सहित) तक प्रभावी रहेगा.