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दिल्ली सरकार ने NEET प्रदर्शनों से जुड़े लोगों को दी राहत

दिल्ली सरकार ने NEET (UG) परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को राहत देने का निर्णय लिया है। अब इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई नई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि गिरफ्तार व्यक्तियों की रिहाई की प्रक्रिया की जल्द समीक्षा की जाए। यह निर्णय उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार को बनाए रखना है।
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दिल्ली सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय


दिल्ली सरकार ने NEET (UG) परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को महत्वपूर्ण राहत देने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अब इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई नई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह निर्णय गृह विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं से बचाना है।


13 मामलों में कार्रवाई नहीं होगी

गृह विभाग के अनुसार, NEET विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस ने 13 मामले दर्ज किए थे। अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन मामलों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई नकारात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। जिन मामलों में पहले से पुलिस कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें भी इस निर्णय के दायरे में लाते हुए आगे की प्रक्रिया को बंद करने का निर्देश दिया गया है।


आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को नहीं मिलेगी राहत

दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह राहत सभी प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगी। जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है या जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, उन्हें इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है, जिसका मतलब है कि केवल वे प्रदर्शनकारी, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इस विशेष राहत का लाभ उठा सकेंगे।


गिरफ्तार व्यक्तियों की समीक्षा

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन मामलों में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था, उनकी रिहाई की प्रक्रिया की जल्द समीक्षा की जाए। संबंधित पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई तेजी से करने के लिए कहा गया है, जिससे उन लोगों को राहत मिल सके जो केवल विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे थे।


उपराज्यपाल की मंजूरी से लागू हुआ आदेश

दिल्ली सरकार ने बताया कि यह निर्णय उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया है। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी।