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पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी के मानहानि मामले में कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

चंडीगढ़ की अदालत ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर द्वारा दायर मानहानि याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा और सेवानिवृत्त जस्टिस रणजीत सिंह को बिना पुष्टि की गई मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने से रोका है। यह मामला जस्टिस रणजीत सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद शुरू हुआ था। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
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चंडीगढ़ कोर्ट का आदेश

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी, डॉ. गुरप्रीत कौर द्वारा दायर मानहानि याचिका पर चंडीगढ़ की अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस रणजीत सिंह को निर्देश दिया है कि वे बिना पुष्टि की गई या मानहानिकारक सामग्री को सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से प्रसारित करने से रोकें।


मानहानि याचिका का विवरण

डॉ. गुरप्रीत कौर ने इन तीनों के खिलाफ 8 सितंबर को चंडीगढ़ कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की थी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह अंतरिम आदेश जारी किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।


रणजीत सिंह के आरोपों का संदर्भ

यह विवाद तब शुरू हुआ जब सेवानिवृत्त जस्टिस रणजीत सिंह ने आरोप लगाया कि डॉ. गुरप्रीत कौर ने एक रेप मामले को दबाने और एक कारोबारी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कराने के लिए कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग की थी।


सोशल मीडिया पर रोक

अदालत के आदेश के बाद, तीनों प्रतिवादियों को इस मामले से संबंधित किसी भी प्रकार की मानहानिकारक सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक दिया गया है। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी, जहां अदालत आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी।