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पंजाब पुलिस का विशेष अभियान: लंबित शिकायतों का समाधान

पंजाब पुलिस ने राज्य में लंबित शिकायतों को समाप्त करने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत, पुलिस महानिदेशक ने हाई कोर्ट में हलफनामा पेश किया, जिसमें बताया गया कि सभी शिकायतें निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाई जाएंगी। इसके अलावा, एक नया पब्लिक ग्रीवांसेज रिड्रेसल पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिससे लोग अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज कर सकेंगे। समाधान कैंपों का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे पीड़ित सीधे अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे।
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पंजाब में शिकायतों का निपटारा


चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने राज्य में लंबित शिकायतों को समाप्त करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि 13 जुलाई 2026 से पहले प्राप्त सभी शिकायतें 27 जुलाई 2026 तक किसी भी जिले या पुलिस कमिश्नरेट में लंबित नहीं रहेंगी।


हाई कोर्ट में डीजीपी का हलफनामा

इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में जस्टिस एनएस शेखावत की पीठ के समक्ष हुई। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि विशेष पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था के निर्देशों के तहत पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया गया। इस दौरान पुराने मामलों की समीक्षा की गई और उनके निपटारे की प्रक्रिया को तेज किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।


शिकायतों का निपटारा

डीजीपी ने सभी पुलिस आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतों की जांच करते समय कानून के सभी नियमों का पालन किया जाए। जांच निष्पक्ष और सही तरीके से होनी चाहिए, ताकि शिकायतकर्ताओं का विश्वास बना रहे और कोई कानूनी त्रुटि न हो।


पंजाब पुलिस ने आम जनता की शिकायतों को शीघ्र और सही तरीके से निपटाने के लिए एक नया पब्लिक ग्रीवांसेज रिड्रेसल पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी शिकायतें एक ही स्थान पर दर्ज कर सकेंगे और उनके निस्तारण की प्रक्रिया को भी देख सकेंगे। यह सिंगल विंडो सुविधा लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।


इसके अतिरिक्त, राज्यभर में समाधान कैंप भी आयोजित किए जाएंगे, जहां पीड़ित लोग अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। अधिकारियों द्वारा मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे लोगों को अदालत या थाने के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे।