पंजाब में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, नाम जोड़ने के लिए आवेदन की प्रक्रिया
चंडीगढ़: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का अनावरण
चंडीगढ़: पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से लगभग पांच महीने पहले, चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया के तहत तैयार की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। 13 अगस्त को जारी इस सूची में लगभग 20 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं।
नाम न होने पर क्या करें?
यदि ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है या जानकारी में कोई त्रुटि है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग ने 12 सितंबर तक नाम जोड़ने और गलत जानकारी को सुधारने के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान
पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंदिता मिश्रा ने कहा कि किसी भी योग्य मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाएगा। नाम जोड़ने के लिए Form 6 और जानकारी सुधारने के लिए Form 8 भरा जा सकता है। ये दोनों आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन किए जा सकते हैं।
अपना नाम कैसे चेक करें?
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम देखने के लिए CEO पंजाब की वेबसाइट पर जाकर DRAFT ROLL 2026 विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद जिला और विधानसभा क्षेत्र का चयन करके कैप्चा भरें। पार्ट नंबर और पार्ट के नाम के अनुसार वोटर लिस्ट की PDF डाउनलोड करके उसमें अपना नाम और वोटर विवरण देख सकते हैं।
यदि बूथ या पार्ट नंबर ज्ञात नहीं है, तो ECI के Voter Service Portal पर 'Search Your Name in Voter List' विकल्प का उपयोग करके EPIC नंबर और राज्य चुनकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहां बूथ नंबर, पार्ट नंबर और वोटर का सीरियल नंबर जैसी जानकारी उपलब्ध होगी।
नाम नहीं होने पर Form 6 भरें
यदि ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं है, तो मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए Form 6 भरना आवश्यक है। इसके साथ उम्र और निवास के प्रमाण के दस्तावेज और हालिया पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करनी होगी। आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि उसकी वोट किसी अन्य स्थान पर दर्ज नहीं है।
Form 6 को ऑनलाइन Voter Service Portal के माध्यम से या ऑफलाइन BLO, AERO या ERO के जरिए जमा किया जा सकता है। आवेदन के बाद मिलने वाला Reference या Acknowledgement नंबर सुरक्षित रखना आवश्यक है।
आवेदन के बाद की प्रक्रिया
आवेदन और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो BLO घर या पते का सत्यापन कर सकता है। किसी दावे पर आपत्ति आने पर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद ERO दस्तावेज और सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर निर्णय करेगा। यदि दावा मंजूर होता है, तो नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा।
जानकारी में त्रुटि होने पर Form 8 भरें
यदि वोटर लिस्ट में नाम मौजूद है लेकिन नाम, जन्मतिथि, पिता या पति का नाम, पता या अन्य जानकारी गलत है, तो Form 8 के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। इसके लिए गलत जानकारी से संबंधित सही दस्तावेज की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देनी होगी।
Form 8 को ऑनलाइन या BLO, AERO और ERO के माध्यम से ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो, तो BLO जानकारी का सत्यापन करेगा और इसके बाद ERO आवेदन पर निर्णय लेगा। यदि आवेदन मंजूर होता है, तो वोटर रिकॉर्ड में संबंधित जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। पता बदलने की स्थिति में भी Form 8 के जरिए नए पते पर शिफ्टिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है।
