Newzfatafatlogo

पंजाब में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण: 20 लाख मतदाताओं पर खतरा

पंजाब में 2027 विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है, जिसमें लगभग 20 लाख मतदाताओं के नाम हटने का खतरा है। इस प्रक्रिया में फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त है। लुधियाना में सबसे अधिक लंबित फॉर्म हैं। जानें कि यदि आपका फॉर्म जमा नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए और आगे की प्रक्रिया क्या होगी।
 | 

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण


पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) चल रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 20 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटने का खतरा है। इसका कारण यह है कि इन मतदाताओं के इन्यूमरेशन फॉर्म अब तक जमा नहीं हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की है।


फॉर्मों की स्थिति

पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के अनुसार, राज्य में 2 करोड़ 14 लाख 60 हजार 990 इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए गए थे। इनमें से अब तक 1 करोड़ 93 लाख 83 हजार 698 फॉर्म वापस जमा हुए हैं, जो कि लगभग 90.32 प्रतिशत है। हालांकि, लगभग 20 लाख फॉर्म अभी भी लंबित हैं।


लुधियाना में लंबित फॉर्म

राज्य में सबसे अधिक लंबित फॉर्म लुधियाना जिले में हैं, जहां 4 लाख से अधिक मतदाताओं ने अब तक फॉर्म जमा नहीं किए हैं। निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि लंबित फॉर्मों में बड़ी संख्या उन लोगों की है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिन्होंने अपना पता बदल लिया है। यदि निर्धारित समय तक फॉर्म जमा नहीं होता है, तो संबंधित मतदाता का नाम 13 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि, इसके बाद भी मतदाताओं को दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।


SIR प्रक्रिया का आगे का चरण

1. दस्तावेजों का सत्यापन: 3 अगस्त के बाद से 12 अगस्त तक बीएलओ और ईआरओ सभी फॉर्म और दस्तावेजों की जांच करेंगे।


2. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी: 13 अगस्त को संशोधित ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।


3. दावा और आपत्ति का मौका: ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद एक महीने तक नाम जोड़ने, हटाने या सुधार कराने के लिए फॉर्म 6, 7 और 8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।


4. सुनवाई और जांच: ईआरओ सभी दावों और आपत्तियों की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।


5. अंतिम वोटर लिस्ट: सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 12 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जो आगामी चुनावों के लिए मान्य होगी।


फॉर्म जमा न होने पर क्या करें?

यदि आपका इन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं हो पाया है, तो आप तीन तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:


  • बीएलओ या ईआरओ कार्यालय जाकर आवश्यक फॉर्म और दस्तावेज जमा करें।
  • वोटर सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
  • Voter Helpline App के जरिए मोबाइल से फॉर्म भरकर दस्तावेज अपलोड करें।


आवेदन जमा करने के बाद मिलने वाले रेफरेंस नंबर को सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकें।