पंजाब में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा, महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का पहला चरण
चंडीगढ़: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का पहला चरण संपन्न हो चुका है, जिसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, करोड़ों मतदाताओं का सत्यापन किया गया, लेकिन लाखों मतदाता या तो अनुपस्थित पाए गए या उनके दस्तावेज अधूरे थे। अब अगले चरण में दावों, आपत्तियों और दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी।
फॉर्मों की स्थिति
मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंदिता मित्रा ने जानकारी दी कि बीएलओ ने 2.61 करोड़ इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए थे, जिनमें से लगभग 2.41 करोड़ फॉर्म वापस प्राप्त हुए। करीब 20 लाख फॉर्म जमा नहीं हुए। सत्यापन के दौरान 4.12 लाख मतदाता ट्रेस नहीं हुए, जबकि 5.74 लाख मतदाता मृत पाए गए। इसके अलावा 1.19 लाख डुप्लीकेट मतदाता भी सामने आए।
ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन
13 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट सूची
निर्वाचन आयोग 13 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा। इसके बाद लगभग एक महीने तक नागरिक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। जिन मामलों में दस्तावेजों को लेकर संदेह होगा, संबंधित ईआरओ नोटिस जारी करेंगे। जांच पूरी होने के बाद योग्य मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल किए जाएंगे।
अनमैप्ड वोटरों के लिए जानकारी
अनमैप्ड वोटरों के लिए राहत
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लगभग 12 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनके नाम सूची में हैं, लेकिन उनका डिजिटल मैपिंग कार्य पूरा नहीं हुआ है। ऐसे मतदाताओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने उपलब्ध दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन सही पाए जाने पर उनका नाम सुरक्षित रखा जाएगा।
दस्तावेजों की कमी पर जानकारी
बिना दस्तावेज भी मिलेगा मौका
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि किसी मतदाता के पास सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तब भी जांच प्रक्रिया के बाद उसका नाम सूची में शामिल किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर ईआरओ व्यक्तिगत सत्यापन करेंगे। आयोग ने नए मतदाताओं से फॉर्म-6 भरने और संशोधन या आपत्ति के लिए निर्धारित फॉर्म का उपयोग करने की अपील की है।
आवेदन के तरीके
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प
मतदाता बीएलओ या ईआरओ कार्यालय जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा voters.eci.gov.in पोर्टल और Voter Helpline App के माध्यम से भी फॉर्म-6, 7 और 8 ऑनलाइन भरने की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन जमा करने के बाद रेफरेंस नंबर के माध्यम से उसकी स्थिति भी ट्रैक की जा सकती है।
