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पंजाब में मतदाता सूची के लिए दावों की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2026

पंजाब में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के तहत मतदाता सूची के लिए दावों और आपत्तियों की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2026 है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सभी योग्य नागरिकों से अपील की है कि वे अपने विवरण की जांच करें और आवश्यकतानुसार दावे प्रस्तुत करें। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानें पूरी जानकारी इस लेख में।
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मतदाता सूची में दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया

चंडीगढ़ - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, पंजाब में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के तहत 13 अगस्त 2026 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। यह जानकारी पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने आज साझा की।


श्रीमती मित्रा ने बताया कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा दावों और आपत्तियों का निपटारा एक साथ किया जा रहा है, और यह प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 12 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।


उन्होंने सभी योग्य नागरिकों से अपील की कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपने विवरण की जांच करें और यदि कोई आपत्ति हो, तो उसे 12 सितंबर 2026 तक प्रस्तुत करें।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष रूप से उन युवाओं से अपील की है, जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है या जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, कि वे फॉर्म नंबर 6ए भरकर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा करें।


जो व्यक्ति पहले से 13 अगस्त 2026 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हैं, वे अपने विवरण में सुधार, पता बदलने या अन्य जानकारी को अपडेट करने के लिए फॉर्म नंबर 8 जमा कर सकते हैं।


इस संबंध में आवेदन ऑनलाइन यहां, मोबाइल ऐप के माध्यम से, बूथ लेवल अधिकारियों के जरिए ऑफलाइन या ईआरओ/एईआरओ के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। श्रीमती मित्रा ने कहा, “मतदान केवल एक नागरिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है, जिसके माध्यम से युवा नागरिक देश के शासन और भविष्य को आकार देते हैं।”