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पटना कोचिंग विवाद: खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, अगली सुनवाई 25 जून को

पटना कोचिंग विवाद में खान सर की गिरफ्तारी पर रोक को अदालत ने बरकरार रखा है। अगली सुनवाई 25 जून को होगी। इस मामले में खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जानें इस विवाद की पूरी कहानी और अदालत की कार्रवाई के बारे में।
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पटना कोचिंग विवाद: खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, अगली सुनवाई 25 जून को

पटना कोचिंग विवाद की अदालती सुनवाई


पटना कोचिंग विवाद: पटना के जिला एवं सत्र न्यायालय ने खान सर, जिनका असली नाम फैजल खान है, की गिरफ्तारी पर रोक को बनाए रखा है। शनिवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें पटना पुलिस ने मामले की डायरी अदालत में पेश की। अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई है, जब तक खान सर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।


2 जून की रात को पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर, खान ग्लोबल स्टडीज, पर कुछ लोगों ने हमला किया था। इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रौशन आनंद को जेल भेजा गया है। हमले के दौरान खान सर के दो गार्डों द्वारा हवाई फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और खान सर के खिलाफ मामला दर्ज किया।


फैजल खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में अदालत ने पुलिस से केस डायरी और खान सर के आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी थी। पुलिस ने शनिवार को अद्यतन केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की।


वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि, "सुनवाई हो चुकी है और केस चल रहा है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसे सार्वजनिक अभियोजक (PP) के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है। समीक्षा के बाद, PP इसे 23 तारीख को वापस करेंगे और 25 तारीख को अंतिम सुनवाई होगी। गिरफ्तारी पर लगी रोक को बढ़ा दिया गया है। इसमें तीन और स्टाफ सदस्य शामिल हैं, जिनमें से एक ने काउंटर-केस दर्ज कराया है। इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ होगी।"