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पटना कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, मिली राहत

पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक खान सर को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह मामला 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई गोलीबारी के संदर्भ में दर्ज किया गया था। खान सर ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के आदेश के बारे में।
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पटना कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, मिली राहत

पटना में खान सर को मिली राहत

पटना : पटना से एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। प्रसिद्ध शिक्षक खान सर को राहत देते हुए पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई कथित गोलीबारी के मामले में शिकायत दर्ज की गई थी।


सूत्रों के अनुसार, खान सर ने सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका प्रस्तुत की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है।


यह मामला एक वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज किया गया था। 2 जून को जारी इस वीडियो में खान सर के कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दिए थे। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खान सर के खिलाफ पटना के कदमकुआं थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच अभी भी जारी है।