पटना में खान सर को फायरिंग मामले में मिली राहत, अगली सुनवाई 25 जून को
खान सर को मिली अंतरिम राहत
पटना। राजधानी के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में 2 जून की रात हुए हंगामे और फायरिंग के मामले में फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, को एक बार फिर अदालत से राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक बनाए रखने का निर्देश दिया।
अंतरिम राहत के तहत सुरक्षा गार्ड भी शामिल
अदालत ने खान सर के तीन स्टाफ सदस्यों को भी अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ किसी भी कठोर कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई है। इसी दौरान, खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 25 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। उनकी जमानत याचिका पर भी अब 25 जून को सुनवाई होगी।
पुलिस ने पेश की अद्यतन केस डायरी
सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत की, जिसमें उल्लेख किया गया कि घटना के दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल खान सर और उनके स्टाफ को मिली अंतरिम सुरक्षा जारी रखने का निर्णय लिया।
फायरिंग के आरोप और गिरफ्तारी
2 जून की रात कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद के दौरान खान सर के सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग करने का आरोप लगा था। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह कार्रवाई खान सर के निर्देश पर की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दर्ज एफआईआर में फैजल खान का नाम भी शामिल कर लिया था।
ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक की गिरफ्तारी
इस मामले में आरोपी बनाए गए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद को पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई और वे जेल से रिहा हो चुके हैं।
रौशन आनंद के भाई की संदिग्ध मौत
इस बीच, मामला तब और चर्चा में आया जब रौशन आनंद के भाई की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रौशन आनंद ने इस घटना के लिए फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, इस संबंध में जांच जारी है और पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
