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फाजिल्का अदालत का ऐतिहासिक फैसला: अरमान संधू हत्या मामले में दोषियों को उम्रकैद

फाजिल्का की सेशन अदालत ने अरमान संधू अपहरण और हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला 2019 में दर्ज हुआ था, जब नाबालिग का अपहरण कर 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती न मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य अपराध के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था, जिसके चलते विशेष जांच टीम का गठन किया गया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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फाजिल्का में अदालत का निर्णय


पंजाब समाचार: अरमान संधू के अपहरण और हत्या के मामले में फाजिल्का की सेशन अदालत ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने दोषियों सुनील कुमार और पवन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


मामला 2019 में दर्ज हुआ

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत पाल सिंह ने यह फैसला सुनाया। यह मामला 18 अक्टूबर 2019 को थाना सिटी-2 अबोहर में एफआईआर नंबर 129 के तहत दर्ज किया गया था।


फिरौती न मिलने पर हत्या की गई

आरोपियों ने नाबालिग अरमान संधू का अपहरण किया, जो अपने घर के बाहर खेल रहा था। उन्होंने बच्चे की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी। फिरौती न मिलने और अपनी पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने बच्चे की हत्या कर दी और शव को जमीन में दफन कर दिया।


विशेष जांच टीम का गठन

इस जघन्य अपराध के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया। एसआईटी ने जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद किया।