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बेसिक शिक्षा विभाग का नया निर्देश: टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को विशेष टीईटी में शामिल होने की आवश्यकता नहीं

बेसिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसमें टीईटी या सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को विशेष टीईटी में दोबारा शामिल होने की आवश्यकता नहीं बताई गई है। यह निर्णय उन शिक्षकों के लिए राहत का कारण बनेगा, जिन्होंने पहले ही पात्रता परीक्षा पास कर ली है। वहीं, जिन शिक्षकों ने विशेष टीईटी में भाग नहीं लिया है, उन्हें आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस निर्देश से शिक्षकों के बीच उत्पन्न असमंजस को दूर करने का प्रयास किया गया है।
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बेसिक शिक्षा विभाग का स्पष्ट निर्देश

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (Special TET) के संबंध में शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों ने पहले से टीईटी या सीटीईटी (TET/CTET) पास कर लिया है, उन्हें विशेष टीईटी में दोबारा शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, जिन शिक्षकों ने विशेष टीईटी में भाग नहीं लिया है, उन्हें इस परीक्षा के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। विभाग ने सभी शिक्षकों से उचित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने का अनुरोध किया है।

पात्र शिक्षकों को राहत

बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, पहले से टीईटी या सीटीईटी की पात्रता रखने वाले शिक्षकों को विशेष टीईटी में दोबारा शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी। यह निर्णय उन शिक्षकों के लिए राहत का कारण बनेगा, जिन्होंने पहले ही आवश्यक पात्रता परीक्षा पास कर ली है।

विशेष टीईटी में भाग न लेने वालों के लिए आवेदन अनिवार्य

जिन शिक्षकों ने अब तक विशेष टीईटी में भाग नहीं लिया है, उन्हें परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया है। विभाग ने इस संबंध में शिक्षकों के बीच उत्पन्न असमंजस को दूर करने का प्रयास किया है।