Newzfatafatlogo

मतदाता सूची में नाम सुरक्षित रखने के लिए गणना प्रपत्र जमा करें: डीसी अभिषेक मीणा

जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे मतदाता सूची से नाम हटाने की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने बताया कि सभी मतदाता 14 जुलाई तक अपने हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र जमा करें, ताकि उनका नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में सुरक्षित रूप से शामिल किया जा सके। गणना प्रपत्र न मिलने पर नाम हटाने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा, दावा और आपत्ति की अवधि के दौरान नागरिकों को अपने नाम जोड़ने और संशोधन करने का अवसर मिलेगा।
 | 

मतदाता सूची में नाम बनाए रखने की अपील

जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी अभिषेक मीणा ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों पर मतदाता सूची से नाम हटाने की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र जमा करें, ताकि उनका नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में सुरक्षित रूप से शामिल किया जा सके।


गणना प्रपत्र न मिलने पर क्या होगा?

डीसी ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं का गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होगा, उनके नाम केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में हटाए जाएंगे, जैसे कि डुप्लीकेट पंजीकरण, मृत मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता, अनुपस्थित मतदाता, या गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले मामले। इन मामलों में बीएलओ स्थानीय जांच और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर कार्रवाई करेंगे।


बीएलओ द्वारा स्थानीय जांच

जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र नहीं मिलेंगे, उनके लिए बीएलओ संभावित कारणों की सूची तैयार करेगा, जिसमें अनुपस्थिति, स्थानांतरण, मृत, और डुप्लीकेट शामिल हैं। इस सूची पर बूथ लेवल अधिकारियों और राजनीतिक दलों के एजेंटों की बैठक आयोजित की जाएगी, और इसे संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड और विभागीय वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा।


गणना चरण की जानकारी

डीसी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य हर योग्य भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक चलने वाले गणना चरण के दौरान, सभी वर्तमान मतदाताओं को बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। मतदाता बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज की मांग के अपने हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र जमा करेंगे।


दावा और आपत्ति का अवसर

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक दावा और आपत्ति की अवधि के दौरान सभी पात्र नागरिकों को अपने पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा। कोई भी नागरिक फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने और फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक संशोधन कराने के लिए आवेदन कर सकता है।