Newzfatafatlogo

मोदी सरकार का रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान

केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है, जिससे 11.40 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस बोनस का वितरण 2009.61 करोड़ रुपये की राशि में किया जाएगा। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें 'नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम' के लिए 53,428 करोड़ रुपये का बजट शामिल है। जानें इस फैसले के बारे में और क्या-क्या लाभ होंगे कर्मचारियों को।
 | 

मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा

नई दिल्ली: त्योहारी मौसम में, केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के तहत सरकार 2009.61 करोड़ रुपये का बोनस वितरित करेगी, जिसका लाभ 11.40 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों को मिलेगा।


रेल मंत्री ने दी बोनस की जानकारी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए 11,40,770 कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का निर्णय लिया गया है। यह बोनस आमतौर पर दशहरा और दुर्गा पूजा के समय दिया जाता है, लेकिन इस बार वित्तीय वर्ष 2025-26 के बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर यह राशि वितरित की जा रही है।


बोनस की राशि और पात्रता

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक योग्य कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये का बोनस मिलेगा। यह प्रोत्साहन राशि रेलवे के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और ग्रुप 'सी' के कर्मचारियों को दी जाएगी।


ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। सरकार ने 'नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम' (NSAP) को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 53,428 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।


पेंशन योजनाओं में बदलाव

इस निर्णय के तहत कार्यक्रम और इसकी उप-योजनाओं के नाम में बदलाव, दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता, कवरेज और सहायता दरों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, बुजुर्गों और विधवाओं के लिए मौजूदा पेंशन योजनाओं तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) को उनके वर्तमान स्वरूप में जारी रखने का निर्णय लिया गया है।