राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में मिली राहत, 2 हफ्ते का समय
राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत
राजपाल यादव, जो चेक बाउंस के मामले में चर्चा में थे, को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें दो करोड़ रुपये का ड्राफ्ट जमा करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। यह स्पष्ट किया गया है कि यह अंतिम अवसर है, इसके बाद कोई और छूट नहीं मिलेगी।
अगली सुनवाई की तारीख
इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता को कम से कम 2 करोड़ रुपये जमा करने और बाकी राशि की सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट भी जमा करने के लिए कहा गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा
दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को सुनवाई करते हुए राजपाल यादव को 3 महीने की सजा सुनाई थी। इसके बाद, अभिनेता ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। 8 सितंबर को सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने उन्हें 5 करोड़ रुपये जमा करने पर सरेंडर में छूट देने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का विवरण
सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को अभिनेता की याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान, कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में राहत तभी मिलेगी जब वह पैसे जमा करेंगे, अन्यथा उन्हें जेल जाना होगा।
विवाद का सार
यह मामला मुरली प्रोजेक्ट्स से जुड़े 7 चेक बाउंस का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रत्येक मामले में 3 महीने की सजा सुनाई थी। राजपाल यादव ने हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में इस विवाद पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि यह पैसे का मुद्दा नहीं, बल्कि सिद्धांतों का मुद्दा है।
