राजस्थान के स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर नई गाइडलाइन
राजस्थान में स्कूलों के लिए नई सुरक्षा दिशा-निर्देश
राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में अब बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश और छात्रों की फोटो या वीडियो बनाने पर सख्ती लागू की गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बाहरी लोगों के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, प्रिंसिपल या संस्था प्रमुख की लिखित अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि, सरकारी कार्य से आने वाले अधिकृत अधिकारियों को इस नियम से छूट दी गई है।
बाहरी व्यक्तियों के लिए विजिटर रजिस्टर अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत, स्कूल में आने वाले सभी बाहरी व्यक्तियों को विजिटर रजिस्टर में अपनी जानकारी दर्ज करानी होगी। बिना अनुमति, कोई भी व्यक्ति सीधे कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास या छात्रों से संबंधित अन्य क्षेत्रों में नहीं जा सकेगा। स्कूल प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है कि वह आवश्यकता महसूस होने पर किसी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश से रोक सके। शिक्षा विभाग के अनुसार, इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करना है।
फोटो और वीडियो बनाने के लिए अनुमति आवश्यक
नई गाइडलाइन में स्कूल परिसर में फोटो और वीडियो बनाने के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। किसी छात्र, शिक्षक या स्कूल की गतिविधियों की फोटो लेने, वीडियो बनाने, साक्षात्कार करने, ऑडियो रिकॉर्ड करने या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए पहले से प्रिंसिपल की लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा।
छात्रों की तस्वीरें, वीडियो या व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करने पर भी रोक रहेगी, जिससे उनकी सुरक्षा या गोपनीयता प्रभावित हो सकती है।
अनुमति के बिना प्रवेश पर कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश करता है या परिसर छोड़ने से मना करता है, तो स्कूल प्रशासन पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दे सकेगा। इसी तरह, बिना अनुमति फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश करने पर भी कार्रवाई की जा सकती है। मामले की गंभीरता के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
बच्चों की सुरक्षा पर जोर
शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान होने चाहिए। सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण बच्चों की तस्वीरों और व्यक्तिगत जानकारी के गलत इस्तेमाल की आशंका बनी रहती है। इसलिए, स्कूल परिसर में बाहरी लोगों की गतिविधियों और रिकॉर्डिंग पर नियंत्रण आवश्यक समझा गया है। नई गाइडलाइन के माध्यम से स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि परिसर में आने वाले लोगों की गतिविधियाँ नियमों के अनुसार हों।
