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राहुल गांधी के काफिले में दुर्घटना की जांच के लिए SIT का गठन

उत्तर प्रदेश पुलिस ने राहुल गांधी के सुल्तानपुर दौरे के दौरान उनके काफिले में हुई दुर्घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। इस टीम का नेतृत्व लखनऊ क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक करेंगे। साथ ही, राहुल गांधी को एक मानहानि मामले में कोर्ट से बरी किया गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और जांच के उद्देश्यों के बारे में।
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सुल्तानपुर में दुर्घटना की जांच

सुल्तानपुर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के 26 अक्टूबर को सुल्तानपुर दौरे के दौरान उनके काफिले के पीछे चल रहे वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना की जांच के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। यह टीम पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर बनाई गई है, जो हादसे के कारणों, परिस्थितियों और सुरक्षा में किसी भी संभावित चूक की जांच करेगी।


SIT की अध्यक्षता IG किरण एस करेंगे

तीन सदस्यीय एसआईटी (SIT) की अध्यक्षता लखनऊ क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस (Kiran S. Inspector General of Police, Lucknow Range) करेंगे। इस टीम में सुलतानपुर के अपर पुलिस अधीक्षक बृज नारायण सिंह (Additional Superintendent of Police Brij Narayan Singh) और यातायात के पुलिस उपाधीक्षक राम कृष्ण चतुर्वेदी (Deputy Superintendent of Police (Traffic) Ram Krishna Chaturvedi) शामिल हैं।


सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की जांच

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, एसआईटी दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की गहन जांच करेगी। इसके साथ ही सुरक्षा, एस्कॉर्ट और यातायात व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक की भी जांच की जाएगी। टीम को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुझाव देने का भी निर्देश दिया गया है। एसआईटी को सभी पहलुओं की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द पुलिस मुख्यालय को सौंपने के लिए कहा गया है।


राहुल गांधी को कोर्ट से मिली राहत

आज कोर्ट से बरी किए गए थे राहुल गांधी

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट (Special MP-MLA Court, Sultanpur) से आज बरी किया गया। उन पर अमित शाह पर टिप्पणी करने का आरोप था, जो 2018 से चल रहा था। राहुल इस मामले में पहले भी कोर्ट में पेश हो चुके थे। सोमवार को वह कोर्ट परिसर में 11 बजकर 19 मिनट पर पहुंचे और 11 बजकर 33 मिनट पर बाहर आए। कोर्ट में लगभग दस मिनट में जज ने पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि उन्हें क्यों बरी किया गया।


कोर्ट का फैसला

स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में हुआ फैसला

गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में आज सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) का फैसला आया। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा (Special Magistrate Shubham Verma) की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के समर्थकों ने आभार प्रकट किया और खुशी जताई।