रेलवे ने बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना दोगुना किया
नई रेलवे नियमावली
नई रेलवे नियमावली : रेलवे ने बिना टिकट यात्रा के लिए जुर्माने को 13 साल बाद दोगुना कर दिया है। अब बिना टिकट पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़कर 500 रुपये हो गया है। रेल मंत्रालय ने शुक्रवार को रेलवे एक्ट में किए गए संशोधनों की अधिसूचना जारी की, और यह नियम 20 जून से प्रभावी हो गया है।
पहले, रेलवे बिना टिकट यात्रा करने वालों से यात्रा का पूरा किराया और 250 रुपये का जुर्माना वसूलता था। 2013 में, बिना टिकट यात्रा का जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये किया गया था। अब, लगभग 13 साल बाद, इस जुर्माने में वृद्धि की गई है। रेल मंत्रालय ने 18 जून को सभी रेलवे जोनों को नए नियमों की जानकारी देने के लिए पत्र भेजा था।
इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति दूसरे के नाम पर बुक की गई टिकट से यात्रा करता है, तो टिकट को जब्त किया जा सकता है। इसके साथ ही पूरा किराया और अतिरिक्त शुल्क भी वसूला जाएगा। ट्रेन में या रेलवे स्टेशन पर बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इन मामलों में 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर जेल की सजा भी हो सकती है।
