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रेवाड़ी में विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस को सूचित करें

रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने सभी नागरिकों और संस्थाओं से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी पुलिस को दें। उन्होंने होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को निर्देशित किया है कि वे विदेशी नागरिकों का विवरण FRRO पोर्टल पर अपलोड करें। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानें इस संबंध में और क्या जानकारी है।
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पुलिस अधीक्षक की अपील

रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक, हेमेंद्र कुमार मीणा ने सभी नागरिकों और संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे अपने क्षेत्र में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी पुलिस को दें। उन्होंने बताया कि पहले भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। यदि कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा नहीं करती है, तो यह न केवल उनकी बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।


पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में स्थित होटल, गेस्ट हाउस और ओयो के संचालकों के साथ बैठक करें। इस बैठक में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि होटल और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण FRRO पोर्टल पर अपलोड किया जाए, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।


उन्होंने कहा कि जब भी कोई विदेशी नागरिक किसी होटल या कंपनी में ठहरता है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन करना आवश्यक है। इसके साथ ही, संबंधित थाना और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सुरक्षा शाखा को इसकी सूचना भेजनी होगी। FRRO की वेबसाइट पर जाकर C-Form भरने से विदेशी नागरिक की सभी जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे उसकी पहचान छुप नहीं सकेगी।


होटल मालिकों और औद्योगिक क्षेत्र के प्रबंधकों को FRRO की वेबसाइट पर जाकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनवाने की सलाह दी गई है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज सुरक्षा शाखा में जमा करने होंगे, जिनका सत्यापन पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सुरक्षा शाखा द्वारा किया जाएगा।


विदेशी नागरिकों को किराए पर कमरा देने से पहले होटल, सराय, धर्मशाला या गेस्ट हाउस संचालकों को पुलिस विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति किसी विदेशी नागरिक को ठहराना देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। होटल संचालकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे विदेशी नागरिकों के पहचान पत्र (पासपोर्ट और वीजा) की जांच करें और उनके आने-जाने का समय रजिस्टर में दर्ज करें।


यदि नियमों का उल्लंघन किया गया, तो संबंधित होटल या गेस्ट हाउस के संचालक के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए, पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही विदेशी नागरिकों को किराए पर लेना चाहिए।