लखनऊ में एमएलसी चुनाव के लिए स्कूलों में अवकाश, मतदान केंद्रों की तैयारी पूरी
लखनऊ में स्कूलों में अवकाश
लखनऊ। यूपी विधान परिषद चुनाव (MLC) के लिए शुक्रवार को मतदान होने के कारण लखनऊ में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। बीएसए (BSA) और डीआईओएस (DIOS) ने डीएम के निर्देश पर एक संयुक्त आदेश जारी किया है, जिसमें सभी बोर्ड के स्कूलों के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है। लखनऊ खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान शुक्रवार को होगा। इस दौरान शहर के सभी प्राथमिक, यूपी बोर्ड के माध्यमिक, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, सीबीएसई (CBSE) और आईसीएससीई (ICSE) स्कूलों में विशेष अवकाश लागू किया गया है। बीएसए विपिन कुमार और डीआईओएस देवेंद्र कुमार पांडे ने अधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
एमएलसी चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की तैयारी
121 मतदान केंद्रों की स्थापना
लखनऊ में एमएलसी चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए 121 मतदान केंद्र और 259 बूथ स्थापित किए गए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरे क्षेत्र को नौ जोन और 45 सेक्टर में विभाजित किया गया है। गुरुवार को पोलिंग पार्टियां अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए 134 वाहनों की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन के अनुसार, मतदान प्रक्रिया के लिए 72 भारी और 62 हल्के वाहनों का उपयोग किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही मतदान दलों की आवाजाही और चुनाव सामग्री की सुरक्षित वापसी पर भी ध्यान दिया जाएगा। कुल 1030 कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान सम्पन्न कराने के लिए लगाई गई है।
मतदाता संख्या और चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध
स्नातक निर्वाचन में 96,000 से अधिक मतदाता
स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1,16,491 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 6 अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 96,070 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 20,421 मतदाता हैं। स्नातक निर्वाचन के लिए 138 और शिक्षक निर्वाचन के लिए 121 बूथ बनाए गए हैं।
मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में प्रचार पर रोक
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी। इस क्षेत्र में टेबल लगाने, पोस्टर-बैनर, झंडे, लाउडस्पीकर और अन्य प्रचार सामग्री का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अनधिकृत वाहनों का प्रवेश और भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र के भीतर केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
मतदाता पहचान पत्र लाना अनिवार्य
पहचान पत्र के साथ मतदान के लिए आएं
मतदान के लिए मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। वैकल्पिक रूप से, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट जैसे आयोग द्वारा मान्य दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर पहचान स्थापित की जा सकती है। मतदान समाप्त होने के बाद सीलबंद मतपेटियों और अन्य चुनाव सामग्री को सीधे रमाबाई रैली स्थल पर स्थित मतगणना केंद्र पहुंचाया जाएगा।
